
इंदिरापुरम के अभय खंड में निर्माण पर GDA से बड़े सवाल!
बेसमेंट से छठी मंजिल तक निर्माण—न पर्याप्त साइड स्पेस, न पार्किंग, न साफ दिखाई देता सेटबैक!
इंदिरापुरम के अभय खंड में एक निर्माणाधीन इमारत को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। मौके की स्थिति में बेसमेंट से लेकर छठी मंजिल तक निर्माण दिखाई दे रहा है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल—GDA के किस स्वीकृत नक्शे में इतनी ऊंचाई और यह निर्माण स्वरूप पास है?
UP Urban Planning & Development Act की धारा 14 के तहत विकास क्षेत्र में निर्धारित अनुमति के बिना विकास कार्य नहीं किया जा सकता। वहीं धारा 27 अनधिकृत अथवा स्वीकृत मानचित्र के विपरीत निर्माण पर कार्रवाई का प्रावधान करती है।
सवाल यह भी है कि निर्माण अगर मंजिल-दर-मंजिल आगे बढ़ता रहा तो JE, सुपरवाइजर, AE और संबंधित प्रवर्तन अधिकारियों की निगरानी आखिर कहां थी?
छोटे निर्माण पर तत्काल कार्रवाई और इतनी ऊंचाई तक पहुंची इमारत पर कथित खामोशी क्यों?
GDA सार्वजनिक करे—
- इस भवन का स्वीकृत नक्शा क्या है?
- कितनी मंजिल और कितनी ऊंचाई की अनुमति दी गई है?
- निर्धारित सेटबैक और पार्किंग मानक क्या हैं?
- मौके पर निर्माण स्वीकृत मानचित्र के अनुरूप है या नहीं?
- यदि उल्लंघन है तो अब तक क्या कार्रवाई हुई?
GDA बताए—जिम्मेदार कौन?
REPORT TNI
