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200 करोड़ वसूली केस में नोरा फतेही को कोर्ट का समन, राउज एवेन्यू कोर्ट ने कहा- कोर्ट को हल्के में न लें

November 2, 2026

नई दिल्ली: 200 करोड़ रुपये की वसूली के मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट ने कड़ी टिप्पणी की है। कोर्ट ने सोमवार को अभिनेत्री नोरा फतेही को नया समन जारी किया है।राउज एवेन्यू कोर्ट ने नोटिस जारी करते हुए नोरा फतेही को 6 नवंबर को पेश होकर ठग सुकेश चंद्रशेखर से जुड़े 200 करोड़ रुपये के एक्सटॉर्शन मामले में अपने बयान और सबूत दर्ज कराने का आदेश दिया है।कोर्ट ने वकील को लगाई फटकारसुनवाई के दौरान कोर्ट ने नोरा फतेही के वकील को फटकार लगाते हुए कहा, ‘वह एक गवाह है, उसे आज यहां होना चाहिए था। उसका यह व्यवहार ठीक नहीं है। कोर्ट को हल्के में न लें।’इससे पहले राउज एवेन्यू स्थित अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश की अदालत ने उन्हें 2 नवंबर को अभियोजन पक्ष की गवाह के रूप में पेश होने का निर्देश दिया था। ठग सुकेश चंद्रशेखर से जुड़े इस मामले के तीसरे पूरक आरोपपत्र में नोरा फतेही का नाम गवाह के तौर पर दर्ज है।क्या है 200 करोड़ का मामलायह मामला वर्ष 2020-21 का है। आरोप है कि दिल्ली की रोहिणी जेल में बंद सुकेश चंद्रशेखर ने खुद को वरिष्ठ सरकारी अधिकारी बताकर पूर्व रैनबैक्सी प्रमोटर शिविंदर मोहन सिंह की पत्नी अदिति सिंह से करीब 200 करोड़ रुपये की वसूली की थी। इस मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) भी मनी लॉन्ड्रिंग की जांच कर रहा है।नोरा फतेही और जैकलीन फर्नांडीज को इस केस में गवाह बनाया गया है।

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